महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने दक्षिण मुंबई के तीन प्रसिद्ध होटलों/रेस्तरां के फूड लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। निरीक्षण के दौरान इन प्रतिष्ठानों में स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा से जुड़े गंभीर उल्लंघन पाए गए, जो आम जनता के स्वास्थ्य के लिए संभावित खतरा बन सकते थे।
यह कार्रवाई ग्रेटर मुंबई डिवीजन द्वारा किए गए निरीक्षणों के बाद भेंडी बाजार स्थित शालीमार हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, नूर मोहम्मदी होटल तथा उमरखाड़ी स्थित रहमानिया रेस्टोरेंट के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस) रेगुलेशंस, 2011 के प्रावधानों के तहत की गई।
शालीमार हॉस्पिटैलिटी का लाइसेंस मंगलवार को निलंबित किया गया। अधिकारियों ने पाया कि अप्रैल में हुए निरीक्षण के दौरान चिन्हित की गई 25 प्रमुख कमियों को सुधार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद दूर नहीं किया गया था।
13 जुलाई को हुए दोबारा निरीक्षण में रसोई का फर्श गीला और फिसलन भरा मिला। कच्चे माल की खरीद का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था, पीने योग्य पानी की गुणवत्ता जांच की रिपोर्ट नहीं मिली, खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले तेल की गुणवत्ता संबंधी रिकॉर्ड भी अनुपस्थित थे। इसके अलावा शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को अलग-अलग रखने की उचित व्यवस्था नहीं थी तथा खिड़कियों पर कीट-रोधी जालियां भी नहीं लगी थीं।
नूर मोहम्मदी होटल का लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निरीक्षण के दौरान रसोई के फर्श पर मोटी चिकनाई की परत, खुली खिड़कियों से मक्खियों, कीड़ों और यहां तक कि कौओं का भोजन तैयार करने वाले क्षेत्र में प्रवेश, दीवारों और छत पर जमी चिकनाई, उखड़ा हुआ पेंट, कच्चे माल का अस्वच्छ भंडारण, आपूर्तिकर्ताओं का रिकॉर्ड न होना, पुराने और अस्वच्छ बर्तनों का उपयोग, पीने के पानी की गुणवत्ता जांच का रिकॉर्ड न होना तथा कीट नियंत्रण के अपर्याप्त इंतजाम जैसी गंभीर खामियां पाई गईं।
रहमानिया रेस्टोरेंट का लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। यहां खाद्य सामग्री, रसायनों और पैकेजिंग सामग्री का अनुचित भंडारण, कीट-रोधी सुरक्षा व्यवस्था में कमी, जंग लगे और निम्न गुणवत्ता वाले उपकरण, भोजन तैयार करने वाले क्षेत्र में उखड़ा हुआ पेंट और प्लास्टर, अनिवार्य खाद्य परीक्षण रिकॉर्ड का अभाव तथा पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच न किए जाने जैसी गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।
FDA ने बताया कि यह कार्रवाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस) रेगुलेशंस, 2011 की शेड्यूल-IV के भाग-II के तहत की गई है, जिसमें खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए स्वच्छता और साफ-सफाई से जुड़े अनिवार्य मानक निर्धारित किए गए हैं।
FDA ने दोहराया कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने या उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से समझौता करने वाले खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग ने स्पष्ट किया कि सभी लाइसेंसधारी प्रतिष्ठानों के लिए स्वच्छता और सैनिटेशन के नियमों का पालन अनिवार्य है और इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।
